घटना का विवरण – दिनांक 13.07.2022 को फरियादी नितेश (परिवर्तित नाम )  ग्राम भदनपुर थाना बदेरा का दिनांक 12,13.07.22 की दरम्यानी रात अपनी  छोटी लडकी कु. राधा (परिवर्तित नाम)  उम्र करीबन 11 वर्ष के गुमने की रिपोर्ट किया था जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है । रिपोर्ट पर थाना बदेरा में तत्काल अपराध क्र. 232/2022 धारा 363 ताहि. का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्व किया जाकर विवेचना मे लिया गया ।साथ ही साथ यह भी पता चला की उसी गांव में अन्य घरों में चोरी की वारदात भी हुई है।उस घटनाक्रम पर भी अपराध क्रमांक 233/22 धारा 457 380 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। जब संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में गांव वालों से पता किया गया तो गांव वालों ने शक जाहिर किया कि हो न हो चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों ने ही लड़की का भी अपहरण कर लिया है।

पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही:

घटना सनसनीखेज एवं गंभीर प्रकृति की होने से पुलिस अधीक्षक सतना श्री आशुतोष गुप्ता के द्वारा तत्काल डॉग स्कॉट/FSL टीम,एसडीओपी मैहर को आसपास के थानों से अतिरिक्त बल के साथ घटनास्थल पर रवाना किया। उसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार जैन के नेतृत्व मे अलग-अलग टीमों का गठन किया गया।गठित की गई समस्त टीम को निर्देश दिया कि तत्काल इस घटना कि पतारसी करें अपहृत बालिका को सकुशल बरामद करें एवं आरोपियों को गिरफ्तार करें।

                            उक्त निर्देशों के तारतम्य में एसडीओपी मैहर द्वारा समस्त पुलिस बल एवं अतिरिक्त रिजर्व पुलिस बल मैहर से बुलाया जाकर भदनपुर पहाड़,जंगल एवं भदनपुर माइंस में सर्चिंग एवं कांबिंग की गई। साथ ही साथ भदनपुर गांव में अनगिनत लोगों से पूछताछ करके पतासाजी का प्रयास किया जा रहा था। पुलिस द्वारा कार्यवाही करके संपूर्ण गांव में दबाव का माहौल बनाया गया और इस कार्यवाही का प्रचार-प्रसार भी कराया गया। उक्त दबाव के कारण ही अगले दिन 14 तारीख की सुबह सूचना आई की अपहृत बालिका बस स्टैंड भदनपुर में ऑटो से उतरती देखी गई है।

शुरुआत में लड़की बहुत ही डरी सहमी थी और कुछ नहीं बता पा रही थी कि उसके साथ क्या घटना हुई है लड़की को विश्वास में लेकर बहुत ही संवेदनशीलता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दिनांक 12-13/7/2022 की दरमियानी रात को एक अज्ञात व्यक्ति मुझे सोते समय उठाकर घर से बाहर ले गया तथा अपनी दो पहिया गाड़ी में बैठाकर कटनी ले गया था।जहां पर किसी अपने दोस्त के कमरे में रखा था। फिर मुझे दुकान ले गया था और मुझे नए कपड़े चप्पल ले कर दिए थे फिर अपने रिश्तेदार के यहां ले गया था जहां पर खाना-पीना खाई थी और रात में वही रुकी थी। फिर दूसरे दिन सुबह उसी के रिश्तेदार के साथ मुझे झुकेही बाजार ले गए थे जहां पर किराया के लिए पैसा देकर बस में मैहर के लिए बैठा दिए थे जहां से बस में बैठकर मैहर आई और मैंहर से एक ऑटो मिल गया था जिसमें बैठकर मैं भदनपुर आई थी।

पीड़िता का बयान बहुत ही गंभीर किस्म का था परंतु फिर भी ऐसा लग रहा था कि लड़की अभी भी बहुत डरी हुई है और हो ना हो कुछ और जो उसके साथ में घटित हुआ है वह डर के मारे नहीं बता रही है क्योंकि उसके निचले हिस्से में उस को काफी दर्द हो रहा था।

थाना प्रभारी बदेरा महिला उपनिरीक्षक राजश्री रोहित द्वारा पुनः लड़की को एकांत में ले जाकर उसे इस बात का विश्वास दिलाया तब जाकर के लड़की ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे साथ आम के पेड़ के नीचे एवं बाद में एकांत में जंगल में गलत काम भी किया था। पीड़िता जब उसके दोस्त के घर में थी तब उसने बस इतना सुना था कि मुझे लाने वाले आरोपी का नाम संतोष है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें कि डॉक्टरों के द्वारा उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि की गई।पीड़िता को अभी भी यह नहीं पता था कि उसके घर में रखी हुई पेटी बाहर कैसे आ गई।क्योंकि उसके मुताबिक तो आरोपी उसको उठाकर ले गया था तब यह पेटी बाहर कैसे आई और किसने रखी।

पीड़िता के बयान के आधार पर बैकट्रेस विवेचना तकनीकी का उपयोग करते हुए सर्वप्रथम ऑटो चालक को ट्रेस किया गया।ऑटो चालक से बस की जानकारी प्राप्त हुई जिससे वह बच्ची उतरी थी। इसके पश्चात उस बस को ट्रेस किया गया एवं बस कंडक्टर से पूछताछ की गई जिसमे उसने बताया कि झुकेही में बच्ची को दो लड़के लाल कलर की बाइक से छोड़ने आए थे।आस पास घूमने पर वह घर मिल गया जिसमें बच्ची रुकी हुई थी। घर में आरोपी के जीजा और दीदी मिले जिन्होंने ने बताया कि संतोष ने यह बच्ची यहा लाई थी।इसके पश्चात संतोष के भांजे रंजीत को पकड़ा गया। रंजीत ने बताया कि संतोष ने बच्ची को अजय निषाद के घर पर ले गए थे।उसके पश्चात दोनों को पकड़ना बहुत ही जरूरी था यह पता चला कि यह दोनों एक साथ ही हैं और पुलिस से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे विश्वस्त मुखबिरों मामूर किया गया तब एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई की संतोष अपने ससुराल खमरिया जिला कटनी में अपने दोस्त के साथ देखा गया है तत्काल टीम वहां रवाना की गई।उसके ससुराल के घर एवं आसपास दबिश दी गई एवं संतोष एवं उसके मित्र अजय को हिरासत में ले लिया गया।सभी लोगों से पृथक पृथक पूछताछ की गई, शुरुआत में तो संतोष एवं उसके साथी कुछ भी नहीं बता रहे थे किंतु सख्ती से पूछताछ करने पर सारे घटनाक्रम का खुलासा हो सका।

घटनाक्रम का खुलासा:

संतोष द्वारा बताया गया कि 12 तारीख को मैं घर से चोरी करने निकला था सबसे पहले भदनपुर पहुंचा।पहले तीन घरों में चोरी किया एवं चौथे घर में चोरी की नियत से घुसा पेटी निकाली बाहर ले जाकर उसमें से कुछ कीमती सामान (जो कुछ ज्यादा नही था।) चुराया।जब अंदर कमरे में गया था 3 बच्चे सो रहे थे एवं कमरे की लाइट जली हुई थी। छोटी लड़की को वहां सोते हुए देख लिया था जिससे उसकी नियत खराब हो गई थी।वापस गया लड़की को उठाया एवं आम के पेड़ के नीचे गलत काम किया।इसके बाद अपनी मोटरसाइकिल से कटनी अजय निषाद के घर ले गया और सुभाष बाजार कटनी मे कपड़े और बैग दिलवाया उसके बाद दीदी जीजा के घर ले जाते हुए वक्त रास्ते में जंगल में गलत काम किया एवं रात भर रखा अगले दिन पैसा देकर झुकेही में रंजीत के साथ मिलकर बच्ची को बस में बैठा दिया।अतः संपूर्ण घटनाक्रम दिल दहला देने वाला है एवं आरोपी की विकृत मानसिकता को दर्शाता है।

इसी तारतम्य में आरोपियों:

                          1.  संतोष वर्मन पिता जगदीश वर्मन उम्र 32 वर्ष निवासी इन्द्रानगर कालोनी कटनी

                          2. अजय निषाद पिता काशी प्रसाद निषाद उम्र 35 वर्ष निवासी ट्रांसपोर्ट नगर कटनी

                          3. राकेश वर्मन पिता छोटेलाल वर्मन उम्र 43 वर्ष निवासी टिकरवारा थाना कुठला कटनी

                          4. रंजीत वर्मन पिता राकेश वर्मन उम्र 19 वर्ष निवासी टिकरवारा थाना कुठला जिला कटनी

                          5. अनीता वर्मन पति राकेश वर्मन उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम टिकरवारा थाना कुठला जिला कटनी

के विरुद्ध अपराध क्रमांक 232/22 धारा 363 में धारा 365,368,457,380,376(2)(n),376AB ,506 ता.हि. एवं 5(m)/6 पाक्सो एक्ट व  3(2)(v) Sc/St Act का इजाफा करते हुए तत्परता पूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है।

आरोपी संतोष के कब्जे से जब्त सामग्रीः –

जब्त सामग्री               संख्या

करधन चांदी की               01 नग

पायल    04 नग

छलबल 01 नग

कंगन     01 नग

सकरी    02 नग

चैन/चांदी की               01 नग

बिछिया 08 नग

टप्स       06 नग

अंगूठी    06+02 नग

सोने की लाकेट               02 नग

नथ सोने की               01 नग

01 अदद बिना नम्बर की अपाची मोटर सायकल एवं घटना में प्रयुक्त कटर ।

कुल कीमती लगभग 3 लाख।

मुख्य आरोपी संतोष बहुत ही शातिर चोर है।

आपराधिक रिकार्ड

1)संतोष वर्मन पिता जगदीश प्रसाद वर्मन उम्र 27 वर्ष निवासी इन्द्रानगर गल्ला मण्डी थाना कुठला जिला कटनी (म.प्र.)

क्र.          अप क्र.              धारा              थाने का नाम

1            59/2018              380, 457 ता.हि.    कुठिला

2            461/2020              380, 457 ता.हि.    बड़वारा

3            94/2021              380, 457 ता.हि.    बड़वारा

4            103/2021              401 ता.हि.              बड़वारा

5            43/2022              457,380 ता.हि.    बड़वारा

6            357/2017              380, 457 ता.हि.    बहोरीबंद

7            250/2017              380, 457 ता.हि.    बहोरीबंद

8            286/2017              380, 457 ता.हि.    बहोरीबंद

9            17/2020              392  ता.हि.    बहोरीबंद

10          301/2017              380, 457 ता.हि.    बहोरीबंद

11          10/2019              380,457  ता.हि.              माधवनगर

12          165/2019              380,457  ता.हि.              माधवनगर

13          510/2019              401  ता.हि.              माधवनगर

14          20/2020  294,323,325,506  ता.हि.              माधवनगर

15          379/2016              160  ता.हि.    कोतवाली

16          90/2022              380,457  ता.हि.    कोतवाली

17          365/2017              380,457  ता.हि.    रीठी

18          571/2020              380,457  ता.हि.              देवेन्द्रनगर

19          87/2021              380,457  ता.हि.              देवेन्द्रनगर

20          137/2017              380,457  ता.हि.    शाहनगर

2)अजय निषाद पिता काशी प्रसाद निषाद उम्र 26 वर्ष निवासी पुरैनी थाना कुठला जिला कटनी (म.प्र.)

क्र.          अप.क्र.              धारा              थाने का नाम

1            272/2011              25 आर्म्स एक्ट      कोतवाली

2            370/2021              5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम              कुठला

3) राकेश वर्मन पिता छोटेलाल वर्मन उम्र  35 वर्ष निवासी टिकरवारा थाना कुठला जिला कटनी (म.प्र.)

क्र.          अप.क्र.              धारा              थाने का नाम

              261/2016              34(ए) आबकारी  एक्ट              कुठला

समस्त आरोपियों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

सराहनीय कार्य में योगदान-

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार जैन के कुशल निर्देशन मे श्री लोकेश डाबर एसडीओपी मैहर , निरी . राजेन्द्र पाठक थाना प्रभारी थाना अमदरा , उनि राजश्री रोहित थाना प्रभारी थाना बदेरा , सउनि  अरविंद द्विवेदी , प्र.आर. 546 बलवीर सिंह , आर. 287  शम्भू राय ,म.आर. 1049 भारती सेन , म.आर. 915 राजनन्दनी यादव  थाना बदेरा। ASI अनिल त्रिपाठी आर. संजय तिवारी ,आर पंकज मिश्रा,प्रकाश कुशवाहा आर. अनिल सिंह थाना मैहर ,आर. रवि सिंह थाना नादन ,आर. संतोष थाना अमदरा उनि . विक्रम सिंह चौकी झुकैही ।

उनि. अजीत सिंह सायवर सेल सतना ,  सउनि दीपेश पटेल सायवर सेल  ,प्रधान आर वीपेन्द्र मिश्रा , आर. संदीप परिहार सायवर सेल सतना।